नए वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है. इसमें 12 लाख रुपये तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं. इसमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव नई आयकर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए धारा 87A के तहत छूट प्राप्त करने हेतु आय सीमा बढ़ाना है.