सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खामियों से भरा बताया। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और जांच को पूर्व-परीक्षण चरण में ही कर दिया गया।पीठ ने कहा, "हमने हर बात पर विचार किया। जमानत देने और रद करने पर भी। यह साफ है कि उच्च न्यायालय के आदेश में गंभीर खामियां हैं, बल्कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और इसके अलावा उच्च न्यायालय ने पूर्व-परीक्षण चरण में ही जांच की।"
पीठ ने कहा, "निचली अदालत ही इकलौती उपयुक्त मंच है। ठोस आरोपों और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ जमानत रद करने को पुष्ट करते हैं। याचिकाकर्ता की जमानत रद की जाती है।"
यह फैसला कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया।